गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड के बाद राज्य में दूसरा ऐसा कानून है। यह बिल विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक समान नियम लाता है, जो सभी धर्मों पर लागू होगा।
लिव-इन रिलेशनशिप के नियम
- गुजरात में रहने वाले सभी जोड़ों के लिए लिव-इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य; एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट जमा करना होगा।
- बिना रजिस्ट्रेशन पर 3 महीने जेल या 10,000 रुपये जुर्माना; रजिस्ट्रार पुलिस को सूचित करेगा, अगर पार्टनर 21 से कम उम्र का हो तो माता-पिता को भी।
- ऐसी रिलेशनशिप के बच्चे वैध माने जाएंगे; महिला को पार्टनर द्वारा छोड़ने पर मेंटेनेंस का अधिकार।
शादी और तलाक में बदलाव
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यह बिल महिलाओं के अधिकार मजबूत करेगा और फर्जी विवाह रोकेगा, लेकिन विपक्ष ने गोपनीयता पर सवाल उठाए हैं।
